नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 100 प्रतिशत विकलांग होने के आधार पर एनसीआर क्षेत्र में दस साल की समय सीमा से अधिक डीजल वाहनों के उपयोग से छूट की मांग करने वाली एक व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया है। 2015 में, एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली प्रधान पीठ ने कहा, "हमने आवेदक के विद्वान वकील को सुना है। हमारी राय है कि एक निश्चित मामले में इस तरह के आवेदन को बनाए रखने योग्य नहीं है।"
ग्रीन कोर्ट ने अपने 8 फरवरी के आदेश में कहा, "मामले के निपटारे के बाद, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक निश्चित मामले में इस तरह के आवेदनों पर हर समय विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीड़ित पक्षों का उपाय ट्रिब्यूनल के 11 दिसंबर, 2015 के आदेश को और 10 नवंबर, 2016 को इस ट्रिब्यूनल में एक आवेदन दायर करने के बजाय चुनौती देना हो सकता है।"
तद्नुसार, आवेदन विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया।
--आईएएनएस
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