नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) को
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत अपने पंजीकरण के
नवीनीकरण के लिए अपनी वार्षिक रपट प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन दिए हैं।
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गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक, यह छूट एक बार दी गई है और उन संगठनों के
लिए उपलब्ध है, जो वित्त वर्ष 2010-11 और वित्त वर्ष 2014-15 के बीच के
अपने लापता वार्षिक रिटर्न अपलोड करते हैं।
बयान के मुताबिक सभी गैर-सरकारी संगठन 15 मई से 14 जून के बीच 30 दिनों के
भीतर अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अपने लापता वार्षिक रिटर्न अपलोड कर सकते
हैं।
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