नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होते देख शुक्रवार रात से वीकेंड कर्फ्यू भी लागू हो रहा है। अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाजारों में गैर जरूरी सामानों की दुकानों, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किस तरह खोला जाएगा, इसे लेकर एक नई गाइडलाइन्स जारी की है। दरअसल, डीडीएमए ने 28 दिसंबर को अपने निर्देश में कहा था कि गैर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबद्ध दुकानें, मॉल और साप्ताहिक बाजार सम विषम नियम के मुताबिक खोली जाएं, लेकिन इन नियमों में लापरवाही के चलते अधिकारियों को फिर से कड़ाई से नियमों का पालन कराने के लिए कहा गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
डीडीएमए के ताजा निर्देश के अनुसार हर इलाके में डीएम सभी दुकानों पर नंबर अंकित करेंगे ताकि सम-विषम नियम का सख्ती से पालन हो सके। इसके अलावा यह सभी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगी।
गाइडलाइन्स के मुताबिक, दिल्ली के तीनों नगर निगमों में सिर्फ एक ही साप्ताहिक बाजार खुलेगा। साथ ही इसमें भी सिर्फ 50 प्रतिशत दुकानदारों को ही दुकान लगाने की अनुमति होगी।
डीडीएमए ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली दुकानों को संख्याबद्ध करने के निर्देश दिये हैं और यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि सभी नियमों का सख्ती से पालन हो। नए नियमों के तहत बाजारों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी।
(आईएएनएस)
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