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NEET Reservation Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं

NEET Reservation Case: Supreme Court said - Reservation not fundamental right - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज (गुरुवार) को तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों के दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आरक्षण को लेकर टिप्पणी की। तमिलनाडु में NEET पोस्ट ग्रेजुएशन रिजर्वेशन मामले में अदालत ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है। इसी के साथ अदालत ने तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों द्वारा दाखिल की गई एक याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया है।

दरअसल, DMK-CPI-AIADMK सहित अन्य तमिलनाडु की कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में NEET के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर तमिलनाडु में 50 फीसदी OBC आरक्षण के मामले पर याचिका दायर की थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी।

गुरुवार को सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसका मौलिक अधिकार छीना गया है? आपकी दलीलों से लगता है कि आप केवल तमिलनाडु के कुछ लोगों की भलाई बात कर रहे हैं। DMK की ओर से अदालत में कहा गया कि हम अदालत से ज्यादा आरक्षण जोड़ने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो है उसे लागू करवाने की बात कह रहे है।

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Web Title-NEET Reservation Case: Supreme Court said - Reservation not fundamental right
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