नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra modi) की सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण (EWS ) देने के बाद अब ओबीसी (obc) की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में भी छूट देने पर विचार कर रही है। इसके लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को पत्र लिख दिया है। इस पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के साथ उम्र का लाभ दिया जाता है तो गरीब सवर्णों को भी सभी तरह का लाभ दे सकते हैं। आपको बताते जाए कि ओबीसी अभ्यथियों को उम्र सीमा में तीन साल, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पांच साल की छूट दी जाती है।
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