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नैना साहनी तंदूर कांड : सुशील शर्मा की तत्काल रिहाई का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को युवा कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील कुमार शर्मा की तुरंत रिहाई का आदेश जारी किया है। सुशील 1995 में अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने शर्मा द्वारा दाखिल रिहाई की याचिका को मंजूर कर लिया। सजा समीक्षा बोर्ड ने शर्मा की समयपूर्व रिहाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि वह अपनी पत्नी की क्रूर हत्या के लिए दोषी है। शर्मा के वकील अमित साहनी ने अदालत को बताया कि शर्मा 1995 से जेल में बंद है और वह अपनी अधिकतम निर्धारित सजा को पहले ही पूरा कर चुका है।

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Web Title-Naina Sahni Tandoor Kand: Sushil Sharma immediate release order
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