नई दिल्ली। दाढी रखने पर अडे रहने के मामले में एक महाराष्ट्र पुलिसकर्मी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑफर को भी ठुकरा दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस पुलिसकर्मी को सहानुभूति के आधार पर फिर से नौकरी ज्वाइन करने के लिए कहा लेकिन पुलिसकर्मी ने नौकरी ज्वाइन करने से इंकार दिया। ज्ञातव्य है कि महाराष्ट्र के एक पुलिसकर्मी जहीरुद्दीन शमसुद्दीन को दाढी रखने पर सस्पेंड कर दिया गया था।
जब सुप्रीम कोर्ट ने सहानुभूति के आधार पर उसे फिर से नौकरी ज्वाइन करने के लिए कहा तो उसके वकील मोहम्मद इरशाद हनीफ ने कहा कि इस्लाम में अस्थाई दाढी रखने की अवधारणा नहीं है। साथ ही वकील ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग थी। जब वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सवाल का साफ जवाब नहीं देने पर चीफ जस्टिस ने जल्द सुनवाई का उनका अनुरोध ठुकरा दिया।
क्या है मामला:
महाराष्ट्र पुलिसकर्मी जहीरुद्दीन को शुरू में दाढी रखने की इजाजत दी गई थी, बशर्ते वह छंटी हुई और साफ हो। बाद में कमांडेंट ने इस मंजूरी को वापस ले लिया और जहीरुद्दीन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई।
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