नई दिल्ली। दिल्ली में एक अदालत ने उद्योगपति और वेव समूह के उपाध्यक्ष मनप्रीत सिंह चड्ढा उर्फ मोंटी चड्ढा को 100 करोड़ रुपये के घोटाले के एक मामले में सोमवार को जमानत दे दी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलशन कुमार ने इसके लिए 50-50 हजार रुपये के दो जमानती बांड पर मोंटी को जमानत दी।
जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने चड्ढा को बिना आज्ञा देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया।
शराब और रियल एस्टेट किंग पोंटी चड्ढा के बेटे मोंटी चड्ढा को 100 करोड़ रुपये के घोटाले के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। छह साल पहले पोंटी चड्ढा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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