नई दिल्ली। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए घर बनाने का सपना देख रहे लोगों को तोहफा दे दिया है। घरों पर लगने वाले टैक्स पर गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में बड़ी कटौती कर दी है।निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत को हटाकर 5 फीसदी कर दिया है। किफायती मकानों (अफोर्डबल हाउजिंग) पर जीएसटी की दर को 8 प्रतिशत से घटाकर महज 1 फीसदी कर दिया गया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
वित्त मंत्री अरुण जेटली जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद घोषणा करते हुए बताया कि हम रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा बूम देना चाहते हैं। अफोर्डेबल हाउजिंग की परिभाषा को बदला गया है। ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा मिल सकें।
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल हाउजिंग का क्राइटेरिया 60 स्क्वॉयर मीटर कार्पेट एरिया होगा, जबकि नॉन मेट्रो शहरों में 90 स्कावयर मीटर तक के घर अफोर्डेबल माने जाएंगे।
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