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नजीब मामले में HC सख्त, CBI को लगाई फटकार, कहा-जांच में नहीं ले रही रुचि

नई दिल्ली। जेएनयू से लापता हुए छात्र नजीब अहमद का पता लगाने में एक साल बाद भी नाकाम रहने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रिय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कडी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लापता छात्र का पता लगाने में सीबीआई ठीक तरह से रुचि नहीं ले रही है। न्यायमूर्ति जी.एस.सिस्तानी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर तंज कसते हुए कहा, इस मामले में रुचि की पूरी तरह कमी दिखाई दे रही है। अदालत ने सीबीआई की मंशा पर भी संदेह प्रकट किया, क्योंकि उसने मामले की स्टेटस रिपोर्ट जो एक मुहरबंद लिफाफे में पेश की है, उस संदर्भ में उसने अदालत के सामने विरोधाभासी बयान दिया। जब सीबीआई ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) का विश्लेषण किया गया है, तब अदालत ने कहा कि इसका जिक्र स्टेटस रिपोर्ट में नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि सीबीआई को पता होना चाहिए कि उसकी जांच में अभी तक क्या सामने आया है। स्टेटस रिपोर्ट में ब्योरे की कमी से नाराज खंडपीठ ने कहा कि डीआईजी सही तरीके से जांच की निगरानी नहीं कर रहे हैं। अदालत ने कहा, जब डीआईजी की निगरानी के बावजूद यह हाल है, तब उस स्थिति में क्या होगा, जब कोई निगरानी नहीं होगी ..? हम संबंधित डीआईजी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि वह अपने द्वारा हस्ताक्षरित स्थिति रिपोर्ट को कम से कम पढ़ लें।
खंडपीठ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि एक स्थानीय अदालत ने पिछले साल 15 अक्टूबर को लापता हुए नजीब अहमद के संबंध में आरोपियों के पोलीग्राफ टेस्ट के लिए सीबीआई की याचिका पर 2018 की तारीख दे दी थी। खंडपीठ ने संबंधित निचली अदालत को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस तरह के मामले में लंबी तारीखें नहीं दी जाएंगी।

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Web Title-Missing JNU student Najeeb Ahmed case: Complete lack of interest, says HC on CBI probe
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