नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी।मामले की विस्तार से सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने कहा: “संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया जाता है।”
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पीठ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।हालांकि, पीठ ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, "संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं।"
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की एक दूसरी याचिका के साथ जमानत याचिका पर सुनवाई का निर्देश दिया था।संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
क्या है पूरा मामला ?
दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021/22 को बनाने और उसके क्रियान्वयन में घोटाले के आरोपों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 20 जुलाई, 2022 को मामले में CBI जांच की सिफारिश की थी। जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को CBI ने शिकायत दर्ज की थी। जिसमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया था।
आरोप है कि आबकारी नीति के निर्माण के चरण के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित AAP नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी और साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। बदलें में करोड़ों की रिश्वत लेकर चुनाव में खर्च किया गया।
आबकारी मामले में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं। CBI ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया और 4 अक्टूबर 2023 को ED ने संजय सिंह को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
पुणे पुल हादसा : साइप्रस से पीएम मोदी ने सीएम फडणवीस से की बात, राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान
ईरान-इजराइल टकराव तेज़ : दोनों देशों ने एक-दूसरे पर मिसाइलें दागीं, ईरान में कश्मीरी छात्र घायल
केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश : पीएम मोदी ने सीएम धामी से की बात, हर संभव सहयोग का दिया भरोसा
Daily Horoscope