नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शीर्ष कोर्ट के फैसले के चंद घंटे के भीतर ही फिर से अधिकारों पर तकरार शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के कल अधिकारों के विवाद में फैसला आते ही केजरीवाल सरकार ने ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार मंत्रियों को दिया था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के सर्विसेज विभाग ने केजरीवाल सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कल ही ट्रांसफर को लेकर आदेश दिए थे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
रद्द नहीं किया गया अगस्त 2016 का नोटिफिकेशन- सर्विसेज विभाग
मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सर्विसेज विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी अगस्त 2016 के उस नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया गया है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल, मुख्य सचिव या सचिवों को दिया था. कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसफर अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की इजाजत से होंगे।
ट्रांसफर पोस्टिंग अब हम करेंगे- सिसोदिया
सिसोदिया ने कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा था, हाईकोर्ट का आदेश आया था दो साल पहले उसके बाद एक आदेश जारी हुआ था और दिल्ली सरकार चुनी हुई सरकार से ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉवर छीनकर एलजी साहब ने अपने पास रख ली थीं। एलजी साहब ने जो व्यवस्था की उसके हिसाब से आईएएस अधिकारी, दानिक्स अधिकारी, ऑल इंडिया सर्विसेज के बाकी आधिकारी और उनके समकक्ष के अधिकारी उनको एलजी साहब की परमीशन से ट्रांसफर पोस्टिंग होनी थी। इसके अलावा अन्य अधिकारियों के चीफ सेक्रेटरी को अधिकार दिया गया था। सर्विस मिनिस्टर होने के नाते मैंने आदेश दिया है कि ये व्यवस्था बदलकर के सभी अधिकारियों के ट्रांसफर मुख्यमंत्री के आदेश से होंगे। इसके अलावा बाकी अधिकारियों के ट्रांसफर डिप्टी सीएम और सर्विस मिनिस्टर के आदेश से होंगे।
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