नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) वार्षिक रिटर्न जमा कराने की अंतिम तारीख तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी है। अब कारोबारी 31 मार्च तक वार्षिक रिटर्न जमा करा पाएंगे। इससे पहले जीएसटी वार्षिक रिटर्न फार्म जमा कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2018 रखी गई थी।प्राप्त जानकारी के अनुसार, वार्षिक रिटर्न फॉर्म में जीएसटी के तहत पंजीकृत इकाइयों को बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बारे में जानकारी देनी होती है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड ने बयान में कहा कि सक्षम प्राधिकरण ने जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी फॉर्म दाखिल करने की अंतिम डेट को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 करने का निर्णय किया है।
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