नई दिल्ली। भारत ने सोमवार को हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में कुलभूषण जाधव मामले पर हुई सुनवाई में अपनी पुरजोर पैरवी करते हुए पाकिस्तान को घेरा। भारत ने वियना संधि को मुख्य आधार बनाया। भारत की ओर से दीपक मित्तल और सीनियर वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा और पाकिस्तान को उसकी झूठी बातों के लिए निशाना बनाया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
साल्वे ने बताया कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया और 13 दफा आग्रह करने के बावजूद जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। साल्वे और मित्तल ने जाधव को निर्दोष बताया। उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तान, जाधव को फंसाकर अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। चार दिन चलने वाले मामले की सुनवाई अब मंगलवार को होगी।
जिरह का दूसरा दौर 19
फरवरी को दोपहर ढाई बजे से साढ़े पांच बजे तक चलेगा जिसमें
पाकिस्तान अपनी बात रखेगा। इसी तरह 20 फरवरी को शाम साढ़े सात बजे से नौ
बजे रात तक सुनवाई चलेगी । इसमें भारत अपना मजबूत पक्ष रखने का प्रयास
करेगा। 21 फरवरी को रात नौ बजे से 10.30 बजे तक पाकिस्तान अपनी बात
रखेगा।
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