नई दिल्ली। कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई के दौरान भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पूरी मजबूती के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अपना पक्ष रखेगा। अपनी दलीलों के आधार पर भारत के वकील हरीश साल्वे ने आईसीजे के जजों को बताया कि जबरन कबूलनामे के आधार पर जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई है। ऐसे में पाक सैन्य कोर्ट के निर्णय को रद घोषित किया जाए। इससे पहले भारत ने पाकिस्तानी वकील की अभद्र भाषा पर सख्त आपत्ति जताई थी ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
भारत का पक्ष रखते हुए मशहूर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन पर सहमति से हस्ताक्षर किए थे। पाक ने भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए जाधव का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का आचरण इस बात का भरोसा नहीं दिलाता कि जाधव को वहां न्याय मिल सकता है।
पाकिस्तान ने एक भारतीय नागरिक को हिरासत में लेकर उसे बलूचिस्तान में अशांति पैदा करने वाले आतंकी और भारतीय एजेंट के रूप में दिखाया है। जैसा कि पुराने वकील कहते हैं कि जब आप कानून पर मजबूत होते हैं तो आप कानून पर जोर देते हैं, जब आप तथ्यों पर मजबूत होते हैं तो आप तथ्यों पर जोर देते हैं और जब आप किसी भी पक्ष में मजबूत नही होते हैं तो आप मेज पर हाथ मारते हैं। इस मामले में यह कहावत पाकिस्तान पर फिट बैठ रही।
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