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राहुल के इस मामले को मीडिया रिर्पोटिंग से दूर रखें, हाईकोर्ट नेअपील ठुकराई

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली उच्च न्यायालय से कुछ राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट में आयकर विभाग के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के कर मूल्यांकन की दोबारा जांच करने को कहा गया था। आयकर विभाग की ओर से एएसजी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आयकर विभाग ने जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा कि वे इस कम्पनियों के निदेशक हैं तो उन्होंने जवाब दिया था कि वे नहीं है।

इस कारण से हमें लग रहा है कि इन कम्पनियों में कर चोरी की आंशका नजर आ रही है। राहुल गांधी की ओर से वकील ने पक्ष रखते हुए कहा कि जब किसी में कोई इनकम ही नहीं होती है तो फिर किस बात का कर भुगतान किया जाए।राहुल गांधी के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा कि हमारी न्यायालय से गुहार है कि इस मामले को मीडिया रिपोर्टिंग से दूर रखा जाए। इस पर विद्वान न्यायाधीश ने गुहार को ठुकारा दी। उन्होंने न्यायालय से गुजारिश की कि अगली सुनवाई तक राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई नहीं करें।

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Web Title-Keep Rahul Gandhi case away from media reporting, the court rejected the appeal
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