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कंझावला मामला : सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपी को दिल्ली की अदालत ने जमानत नहीं दी

Kanjhawala case: Delhi court denies bail to accused of tampering with evidence - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कंझावला मौत के मामले में आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए, तथ्य यह है कि जांच शुरुआती चरण में है और आरोपियों के खिलाफ कथित अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, इसलिए कोर्ट जमानत देने की इच्छुक नहीं है। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव के अनुसार, आशुतोष भारद्वाज ने सबूतों से छेड़छाड़ की और सह आरोपी दीपक कार चला रहा था। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि जब भारद्वाज स्वतंत्र व्यक्ति थे तो उन्होंने मामले की जांच को गुमराह किया। वह भविष्य में फिर से गुमराह कर सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, कार मालिक भारद्वाज और अमित के भाई अंकुश खन्ना की पांचों आरोपियों से बातचीत हुई थी और अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण दीपक को पुलिस को यह बताने के लिए कहा गया था कि घटना के समय वह ड्राइविंग सीट पर था।

भारद्वाज का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने 9 जनवरी को इस आधार पर जमानत की मांग की थी कि अपराध जमानती हैं। हालांकि, श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि भारद्वाज ने दुर्घटना में शामिल कार को सह-अभियुक्त को सौंप दिया था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

एपीपी ने भारद्वाज के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि कानूनी रूप से पुलिस को बताने की जरूरत होने के बावजूद प्रतिवादी ने अभियोजन पक्ष को धोखा दिया। इससे पता चलता है कि आरोपी भारद्वाज की अन्य आरोपियों के साथ सहमति हो सकती है।

एपीपी ने कहा कि यह हमारा मामला नहीं है कि भारद्वाज कार में थे, बल्कि उन्होंने कार अन्य सह-आरोपी को दी जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि मामले में प्रत्येक आरोपी व्यक्ति की लाइव लोकेशन के आधार पर उसकी भूमिका निर्धारित करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है।

भारद्वाज के वकील शिल्पेश चौधरी ने तर्क देते हुए दावा किया कि कोई भी अपराध गैर-जमानती नहीं था क्योंकि घटना के समय आरोपी कार में नहीं था। उन्होंने दावा किया कि कथित घटना के बाद भारद्वाज ने पुलिस के साथ जांच में मदद की और दो सह-आरोपियों को पकड़वाया।

गौरतलब है कि अदालत ने नौ जनवरी को छह आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोपियों की पहचान भारद्वाज के अलावा दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल के रूप में हुई है। ये सभी दिल्ली के बहारी इलाके में एक जनवरी को तड़के सड़क दुर्घटना में मारी गई एक महिला की मौत के मामले में आरोपी हैं। कार ने महिला को लगभग 12 किमी तक घसीटा था, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी।(आईएएनएस)

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Web Title-Kanjhawala case: Delhi court denies bail to accused of tampering with evidence
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