• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

कंझावला मामला - गृह मंत्रालय ने पुलिसकर्मियों को निलंबित करने और हत्या की धारा जोड़ने के निर्देश दिए

Kanjhawala case - MHA orders suspension of policemen and addition of murder section - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली, । दिल्ली पुलिस से कंझावला मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है, जिसमें एक महिला को उसके स्कूटी से टकराने के बाद एक कार द्वारा कई किलोमीटर तक घसीटा गया था। सूत्रों के मुताबिक, इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को तीन पीसीआर बैन और दो पुलिस पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने जांच कर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है।



गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कंझावला हिट एंड रन मामले में दिल्ली पुलिस को कई निर्देश जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने आरोपियों पर 302 यानी हत्या की धारा जोड़ने के लिए निर्देश दिया है। वहीं तीन पीसीआर वैन में मौजूद पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के लिए कहा है, जिन्हें उस दिन तैनात किया गया था, क्योंकि वे हिट-एंड-रन की घटना की सूचना देने वाले कॉल का जवाब देने में विफल रहे।


गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को दुर्घटना के दिन कानून व्यवस्था की स्तिथि के बारे में क्षेत्र के डीसीपी से भी स्पष्टीकरण मांगने के लिए भी कहा है और ढिलाई पर उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने जांच कर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, उसी के बाद ये निर्देश दिए गए है।


इसके अलावा गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द अदालत में चार्जशीट दायर करने और सभी जरूरी कदम उठाने का भी सुझाव दिया है, ताकि उन्हें सजा मिल सके। वहीं मंत्रालय ने पुलिस को अपराध वाले स्थल और उसके आसपास के इलाकों में पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है।
--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Kanjhawala case - MHA orders suspension of policemen and addition of murder section
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: kanjhawala case, mha, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, delhi news, delhi news in hindi, real time delhi city news, real time news, delhi news khas khabar, delhi news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2023 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved