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IRCTC होटल घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट में लालू प्रसाद और उनके परिवार की याचिकाओं पर सुनवाई आज

IRCTC Hotel Scam: Delhi High Court to hear petitions of Lalu Prasad and his family today - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें आईआरसीटीसी होटल घोटाले मामले में उनके खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश कॉज लिस्ट के अनुसार, ये मामले जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल-जज बेंच के सामने 27 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने आईआरसीटीसी होटल स्कैम मामले में भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों के लिए आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की हैं। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं के साथ-साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव द्वारा दायर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की एप्लीकेशन पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को नोटिस जारी किया था।
नोटिस जारी करते समय, जस्टिस शर्मा ने कहा था कि इन याचिकाओं पर लालू प्रसाद यादव द्वारा दायर आपराधिक याचिका के साथ ही सुनवाई की जाएगी।
अपनी याचिका में राबड़ी देवी ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को ठीक से समझे बिना, सिर्फ अंदाजों के आधार पर उनके खिलाफ गलत तरीके से आरोप तय किए हैं।
तेजस्वी यादव ने भी अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश की वैधता और सही होने पर सवाल उठाया है, यह तर्क देते हुए कि अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई शुरुआती मामला नहीं बनाया था जिसके आधार पर आरोप तय किए जा सकें।
13 अक्टूबर, 2025 को दिए गए एक आदेश में, राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत ट्रायल का रास्ता साफ कर दिया, जब उन्होंने आरोपों को स्वीकार नहीं किया।
स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों, प्रेम गुप्ता, सरला गुप्ता और रेलवे अधिकारियों राकेश सक्सेना और पी.के. गोयल के खिलाफ आरोप तय करने के मुद्दे पर विस्तार से दलीलें सुनने के बाद 29 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यह घोटाला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान, कथित तौर पर तय नियमों का पालन किए बिना दो आईआरसीटीसी होटल लीज पर दिए गए थे। इनमें से एक होटल सरला गुप्ता को अलॉट किया गया था, जो आरजेडी प्रमुख के करीबी और उस समय राज्यसभा सदस्य प्रेम गुप्ता की पत्नी हैं।
--आईएएनएस

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Web Title-IRCTC Hotel Scam: Delhi High Court to hear petitions of Lalu Prasad and his family today
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