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INX Media Case: SC में चिदंबरम के खिलाफ ED की अर्जी पर सुनवाई टली, गिरफ्तारी से राहत

नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) पर INX मीडिया केस में डबल केस का मामला कसता जा रहा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को हिरासत में लेने वाली ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। अब बुधवार को इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी। ईडी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत में कहा कि चिदंबरम के खिलाफ जिस पीएमएलए कानून के उल्लंघन का आरोप है, वह कानून 2009 में आया था और इस आधार पर उनके मुवक्किल पर केस दर्ज नहीं हो सकता है।


सुनवाई के दौरान पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि केस डायरी को अदालत में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ईडी के द्वारा की गई पूछताछ की ट्रांसक्रिप्ट भी मांगी है।

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Web Title-INX Media Case: Hearing of P. Chidambaram case in Supreme Court
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