नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) पर INX मीडिया केस में डबल केस का मामला कसता जा रहा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को हिरासत में लेने वाली ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। अब बुधवार को इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी। ईडी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत में कहा कि चिदंबरम के खिलाफ जिस पीएमएलए कानून के उल्लंघन का आरोप है, वह कानून 2009 में आया था और इस आधार पर उनके मुवक्किल पर केस दर्ज नहीं हो सकता है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सुनवाई के दौरान पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि केस डायरी को अदालत में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ईडी के द्वारा की गई पूछताछ की ट्रांसक्रिप्ट भी मांगी है।
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