नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ( P. Chidambaram ) की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को झटका लगा है। अदालत ने पी चिदंबरम की कस्टडी 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब पी चिदंबरम को 30 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने पी चिदंबरम की 5 दिनों के लिए और हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने 4 दिनों के लिए रिमांड बढ़ा दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
हालांकि
पी चिदंबरम के लिए ईडी मामले में गिरफ्तारी से राहत जारी रहेगी। बता दें
कि सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। आज
चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल की बहस पूरी हुई, बाकी की दलील सुप्रीमकोर्ट
ने सिब्बल को लिखित में कल कोर्ट में जमा करने को कहा है।
इससे पहले ईडी मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में पी. चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में FIPB के सेक्रेटरियों से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि कार्ति चिदंबरम ने उन्हें अप्रोच किया था। इस के बाद कोर्ट ने कार्ति को जमानत दी थी। उन्होंने कहा कि एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिस आधार पर चिदंबरम के खिलाफ बनाया है वो एक्ट के तहत आता ही नहीं है।
कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट ही दायर नहीं की है तो प्रथमदृष्टया अपराध की पुष्टि कैसे हुई? इस मामले में खरीद, ट्रांसफर से जुड़े सभी कागजात ईडी के पास हैं, किसी का भी संबंध पी. चिदंबरम से नहीं है।
कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि INX की तरफ से कोई पेमेंट नहीं हुआ है। इस मामले में कार्ति को बेल मिल गई, भास्करण को बेल मिल गई, इंद्राणी-पीटर मुखर्जी को भी बेल है तो फिर चिदंबरम को बेल क्यों नहीं दी जा रही है? पी. चिदंबरम की तरफ से अदालत में कहा गया कि ये कोई मर्डर केस नहीं जहां आपको आरोपी से पूछताछ करनी हो, ये मनी ट्रेल का केस है जहां बैंकिंग चैनल और कागजों की जांच होनी है। कस्टडी में लेकर क्या पूछा जा रहा है? वो उन कागजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी कोर्ट को जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की जांच करनी होगी कि हाईकोर्ट ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया या नहीं।
अपडेट....
ईडी वाले मामले में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि ईडी
का हलफनामा हमतक पहुंचने से पहले अखबार के फ्रंटपेज पर मौजूद था। इस पर ईडी
की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि ये आपको देने के बाद लीक हुआ होगा,
सिब्बल ने आरोप लगाया कि ये सब ईडी ने ही लीक किया है।
सॉलिसिटर जनरल मेहता
ने कहा कि केस डायरी हमेशा कोर्ट को दी जाती है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा
कि कोर्ट के आदेश हैं कि ईडी की केस डायरी को सबूत के तौर पर पेश नहीं
किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कपिल सिब्बल की तरफ से
कहा गया कि अगर प्रवर्तन निदेशालय पी. चिदंबरम की विदेश में संपत्ति होने
का कोई सबूत दिखाती है तो वह याचिका वापस लेने को तैयार हैं। उन्होंने आरोप
लगाया कि दो साल से अगर जांच चल रही है तो क्यों कुछ सामने क्यों नहीं
आया, अगर विदशी संपत्ति थी तो उन्हें जब्त क्यों नहीं किया गया। अगर साढ़े
26 घंटे पूछताछ की गई है तो फिर ये दस्तावेज सामने क्यों नहीं आए।
- सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से पी.चिदंबरम की जमानत की याचिका पर
झटका लगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार
कर दिया है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट
में सुनवाई करने की मांग की । इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद जमानत पर सुनवाई
नहीं होगी। इससे यह माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत देने के
मुंड में नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को
जमानत देने से मना कर दिया था।
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