नई दिल्ली। सीबीआई की विशेष अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले के आरोपी वित्त मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव अनूप के पुजारी को 15 जून से 16 अगस्त तक विदेश जाने की अनुमति दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जज एम के नागपाल ने गुरुवार को पूर्व आईएएस अधिकारी अनूप पुजारी की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में पांच लाख रुपये जमा कराने का आदेश दिया। अदालत ने साथ ही पुजारी को कहा कि वह अपनी यात्रा का पूरा ब्योरा और विदेश में अपने संपर्क का विवरण अदालत के समक्ष पेश करें। उन्हें साथ ही यह पूरा ब्योरा जांच अधिकारी को भी सौंपना होगा।
पुजारी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाने के लिए अदालत से अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी। वहां उन्हें मिड करियर मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिट्रेशन के छात्रों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया है। पुजारी का कहना है कि वह 1991 से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं।
पुजारी ने अदालत में दलील दी कि वह सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और उन्होंने विभिन्न सरकारी पदों पर काम किया है। उन्हें जांच एजेंसी द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और उनके फरार होने की संभावना नहीं है।
सीबीआई ने पुजारी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उनके अमेरिका में रहने की अवधि अधिक है।
--आईएएनएस
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