नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम (74) को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में सशर्त जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। हालांकि चिदंबरम फिलहाल देश छोडक़र बाहर नहीं जा सकते। वे जल्द तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। वे 106 दिन से जेल में बंद थे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कोर्ट ने कहा है कि चिदंबरम किसी भी तरह से गवाहों और सबूतों को प्रभावित
करने की कोशिश न करें। वे इस मामले में मीडिया में कोई बयान और इंटरव्यू भी
नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने चिदंबरम को 2 लाख के निजी मुचलके और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है।
चिदंबरम को 5 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले गुरुवार को इस मामले पर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत में बताया था कि वह उनके बेटे कार्ति को भी गिरफ्तार करना चाहती है और वे सुरक्षा हटने का इंतजार कर रहे हैं।
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