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अंतर्राज्यीय ई-वे बिल दो अन्य राज्यों व पांच केंद्रशासित राज्यों में लागू होगा

Inter-state e-bill will be applicable in two other states and five union territories - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र और मणिपुर के साथ पांच केंद्रशासित प्रदेशों में शुक्रवार से अंतर्राज्यीय ई-वे बिल प्रणाली लागू हो जाएगा। जिन केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रणाली लागू होगा वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप है। वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, इन राज्यों व केंद्रशासित प्रदशों में अंतर्राज्यीय ई-वे बिल लागू होने के बाद अब यह 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा।

23 मई तक यह प्रणाली आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश और पुड्डुचेरी में लागू हो गया था। बयान के अनुसार, ‘‘ई-वे बिल सफलतापूर्वक जेनरेट किया जा रहा है और 23 मई तक 5.3 करोड़ से ज्यादा ई-वे बिल सफलतापूर्वक जेनरेट हो गए थे, जिसमें माल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए 1.6 करोड़ ई-वे बिल शामिल है।’’
--आईएएनएस

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Web Title-Inter-state e-bill will be applicable in two other states and five union territories
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