नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को बिहार के आश्रय गृहों में बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के सभी 17 मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। जांच सीबीआई को सौंपते हुए अदालत ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने अपना कार्य सही से किया होता तो मामलों को सीबीआई को नहीं सौंपना पड़ता। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने बिहार सरकार को सीबीआई को मामले की जांच के लिए हर तरह की सहायता मुहैया कराने के आदेश दिए।
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