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Hyderabad encounter case: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 दिसंबर को

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की 25 वर्षीय पशु चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के चार आरोपियों को तेलंगाना पुलिस द्वारा मुठभेड़ मार गिराने के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को अपनी मंजूरी दे दी। कोर्ट 18 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इसकी भी जांच करेगी कि तेलंगाना हाईकोर्ट किसकी निगरानी कर रहा है।

दो वकीलों द्वारा शनिवार को दायर याचिका में पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की गई है।

मामले के चारों आरोपियों को छह दिसंबर को मुठभेड़ में मार दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं- जी.एस. मणि और प्रदीप कुमार यादव- ने प्राथमिकी दर्ज कराने और फिर सीबीआई, एसआईटी, सीआईडी या किसी अन्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की टीम से मुठभेड़ की जांच कराने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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Web Title-Hyderabad encounter case: Hearing in Supreme Court on 18 December
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