नई दिल्ली। कांग्रेस नेता संजय निरुपम द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में निचली अदालत द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ जारी समन को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति आर. के. गौबा ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने की मांग करने वाली ईरानी की याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि मौजूद साक्ष्य के आधार पर ऐसा आपराधिक अभियोग चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
ईरानी ने अदालत से कहा कि निरुपम द्वारा दायर शिकायत उनके द्वारा कांग्रेस नेता के खिलाफ दाखिल शिकायत के बदले में की गई कार्रवाई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अदालत ने स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि की शिकायत में निरुपम के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी समन के आदेश को निरस्त करने की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
एक दंडाधिकारी की अदालत ने 11 मार्च 2013 को स्मृति ईरानी की याचिका पर संजय निरुपम के खिलाफ समन जारी किया था।
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