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HC ने ठुकराई EVM संग VVPAT अटैच करवाने की आप की याचिका

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने एनसीडी चुनाव में वोटिंग के लिए ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मशीन अटैच करने की गुजारिश की थी। जस्टिस एके पाठक ने कहा कि वीवीपीएटी (वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) वाली जनरेशन-2 और जनरेशन-3 इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगवाने का आदेश इस समय नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि एक दिन के बाद चुनाव है और इतने कम समय में 13 हजार मशीनों को बदलना संभव नहीं है, लिहाजा चुनाव एम-1 ईवीएम मशीनों से ही कराए जाएं। आप ने 23 अप्रैल को होने वाले नगर निगम के चुनाव के लिए किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने की दलील देते हुए यह याचिका दायर की थी। हाइकोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि अदालत आखिरी समय में ऐसा फैसला नहीं दे सकती।
आम आदमी पार्टी के साथ ही एमसीडी चुनाव में उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर ने भी यह याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली इन मशीनों से छेड़छाड़ की जा सकती है। इस याचिका को खारिज करने से पहले बहस के दौरान अदालत ने दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि सुब्रह्मण्यन स्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर वीवीपीएटी ईवीएम का चुनाव क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने कहा कि ऐसी मशीनें खरीदी जानी चाहिए।

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Web Title-HC rejects AAP plea for VVPAT EVMs in MCD polls
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