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हाईकोर्ट का महिला को इस्लाम में परिवर्तित करने का आरोप लगाने वाली समाचार सामग्री को हटाने का आदेश

HC orders removal of news item alleging woman converted to Islam - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुदर्शन न्यूज सहित कुछ समाचार चैनलों और यूट्यूब, गूगल और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उन समाचार रिपोटरें के लिंक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया, जिनमें एक मुस्लिम व्यक्ति पर एक महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है। अदालत का यह आदेश 'द केरल स्टोरी' को लेकर उठे विवाद के बीच आया है। यह फिल्म केरल की उन चार महिलाओं से प्रेरित है, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपने पतियों के साथ आईएस में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान चली गईं।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह अजमत अली खान की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें उन्होंने 19 अप्रैल को उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज किए जाने के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित समाचार सामग्री और क्लिप को हटाने की मांग की थी।

दिल्ली की एक महिला ने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

खान के तर्क के अनुसार, दिल्ली पुलिस अब उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है, और रिकॉडिर्ंग के सार्वजनिक रिलीज से स्वतंत्र जांच और खान की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

जबकि गूगल ने जोर देकर कहा कि वीडियो के प्रवर्तकों को सुना जाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है, समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी समाचार चैनलों में से कोई भी समाचार प्रसारकों और डिजिटल एसोसिएशन का सदस्य नहीं है।

हालांकि, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि समाचार लेखों के लिंक के साथ खान के 9 मई के ईमेल की जांच की जाएगी।

अदालत ने इसके बाद यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, सुदर्शन टीवी, उड़ीसा टीवी, भारत प्रकाशन और सुरेश चव्हाणके सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।

दिल्ली पुलिस को एक नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें मामले की जांच की स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने और शिकायतकर्ता से संपर्क करने और उसे याचिका के लंबित होने के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

अदालत ने कहा, यह देखते हुए कि गंभीर खतरा है, जैसा कि अदालत के सामने रखी गई टिप्पणियों से स्पष्ट है, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिका में दिए गए लिंक को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए।(आईएएनएस)

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