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लोकसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई को आठ जुलाई तक के लिए टाल दी। अदालत ने कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। अवकाश पीठ एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही है। इसे वकील मनमोहन सिंह व शिश्मिता कुमारी ने दाखिल किया है। इसमें निचले सदन में विपक्ष के नेता की नियुक्ति के लिए लोकसभा अध्यक्ष को एक नीति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। मामले को एक नियमित बेंच को भेज दिया गया।

वकीलों ने कहा कि नई लोकसभा में 52 सदस्यों के साथ कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है और इसलिए कानून के तहत पद के लिए सही दावेदार है।

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Web Title-HC defers hearing on naming LS opposition leader
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