नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से पाटीदार आंदोलन के नेता और कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को बड़ा झटका लगा है। अब वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेहसाणा दंगा केस में मिली उनकी सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गुरुवार को ही तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि है, ऐसे में अब हार्दिक का चुनाव लड़ना नामुमकिन हो गया है।
आपको बताते जाए कि पिछले हफ्ते 29 मार्च को गुजरात हाई कोर्ट ने 2015 के मेहसाणा दंगा केस में उन्हें मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया है। सजा मिलने के बाद से ही वह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के मुताबिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के तौर पर उनके पास आखिरी विकल्प बच गया था, जहां वे अपील कर कुछ राहत पा सकते थे और उसके बाद नामांकन कर सकते थे।
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