कांग्रेस
ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान नोटा के विकल्प का प्रयोग संविधान, जन
प्रतिनिधि अधिनियम, चुनाव नियमों के संचालन और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों
के विरुद्ध है। निर्वाचन आयोग ने हालांकि कहा कि आयोग ने 2013 के सर्वोच्च
न्यायालय के आदेश के बाद स्पष्ट कर दिया था कि नोटा का विकल्प राज्यसभा
चुनावों में मान्य होगा। ये भी पढ़ें - यहां दीपक की लौ के रूप में आकर स्थापित हुईं मां चामुंडा
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