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बजट से पहले बड़ी राहत, 29 वस्तुएं और 53 सेवाओं पर घटा GST,देखें-पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने 29 गुड्स और 53 सर्विसेज पर टैक्स दरें घटाने का बड़ा ऐलान किया है। जीएसटी परिषद् की 25वीं मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि फिटमेंट समिति ने कुल 29 वस्तुओं और 54 सेवाओं पर करों की दरें घटाने की सिफारिश की थी। इनमें 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं पर दर घटाने का सुझाव स्वीकार कर लिया गया है।

जेटली ने कहा कि इन वस्तुओं और सेवाओं पर दरों में कमी करने से राजस्व का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये वैसी वस्तुएं और सेवाएं हैं, जिनमें रोजगार बड़े पैमाने पर मिलता है। इसके अलावा करीब 40 वस्तुओं को हस्तशिल्प उत्पादों की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे उन पर कर की दर घटकर शून्य प्रतिशत रह जाएगी।

नई दरें 25 जनवरी से होगी लागू

बायोडीजल, बॉटल्ड वॉटर, हीरे एवं कीमती रत्नों, शुगर कैंडी, टेलरिंग सर्विसेज, एम्यूजमेंट पार्कों और लो-कॉस्ट हाउजिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के रेट्स घटाए दिए गए हैं। नई दरें 25 जनवरी से प्रभावी हो जाएंगी। माना जा रहा है कि इन कटौतियों से केंद्र सरकार के राजस्व को 1000-1200 करोड़ रुपये का भार उठाना पड़ेगा।

क्या हुआ सस्ता, देखें-पूरी लिस्ट


-बायो डीजल से चलने वाली पुरानी बसें, पुराने लग्जरी यात्री वाहनों को छोडक़र सभी पुराने वाहनों पर जीएसटी 28 से घटकर 12 प्रतिशत होगी।

-इमली बीज पाउडर, कोन में पैक मेंहदी, निजी रसोई गैस आपूर्तिकताओं द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति, प्रक्षेपण वाहन, उपग्रह और पेयलोड के लिए आवश्यक वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरण, असेसरीज, कलपुर्जे, स्पयेर टूल्स पर जीएसटी 18 से घटकर 5 प्रतिशत।

-वेल्वेट फैब्रिक पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत।

-चीनी वाली कंफेक्शनरी, 20 लीटर के जार में बंद पेयजल, उर्वरक योग्य फॉस्फेरिक एसिड, बायो डीजल, 12 तरह के बॉयो कीटनाशक, बांस के घर बनाने के लिए उपयोगी कनेक्टर, ड्रिप सिंचाई उपकरण और मैकेनिकल स्प्रेयर पर जीएसटी 18 से घटकर 12 प्रतिशत।

-हीरे और कीमती पत्थरों पर जीएसटी तीन फीसदी से घटकर 0.25 प्रतिशत।

-थीम पार्क, वॉटर पार्क, जॉय राइड, मेरी गो राउंड, गो कार्टिंग बैलेट जैसी सेवाओं पर जीएसटी 28 से घटकर 18 प्रतिशत।

-कपड़ों की सिलाई से जुड़ी सेवाएं, चमड़े के सामान और फुटवियर के उत्पादन पर जीएसटी 18 से घटकर 5 प्रतिशत।

-मेट्रो और मोनो रेल निर्माण प्रोजेक्ट, पेट्रोलियम पदार्थों और नैचरल गैस की माइनिंग, ड्रिलिंग सर्विसेज, पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन, मिड डे मील पर जीएसटी 18 से घटकर 12 प्रतिशत और टैक्स क्रेडिट के बिना 5 प्रतिशत।

ये सामान हुए टैक्स फ्री

विभूत, हियरिंग उपकरण, तेल निकाला हुआ चावल का छिलका और हस्तशिल्प उत्पादों की श्रेणी में शामिल 40 वस्तुएं टैक्स फ्री।

इन पर बढ़ा टैक्स

बिना तेल निकाले गए चावल के छिलके पर जीएसटी दर शून्य से बढक़र 5 प्रतिशत और सिगरेट फिल्टर पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढक़र 18 प्रतिशत।

इन सेवाओं पर भी राहत


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Web Title-GST Council cuts tax rate for 29 goods, 53 services, Here what gets cheaper
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