नई दिल्ली। जीएसटी करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने मंगलवार को अगस्त और सितंबर माह के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगाए गए जुर्माने को हटा दिया है, और जिन लोगों ने पहले जुर्माना भर दिया है, उन्हें यह रकम वापस लौटाई जाएगी। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने एक ट्वीट में यह घोषणा करते हुए कहा, करदाताओं की सुविधा के लिए अगस्त और सितंबर के लिए जीएसटी-3बी दाखिल करने में देरी पर लगाए गए शुल्क को माफ किया जाता है। जिन्होंने इस शुल्क का भुगतान कर दिया है, उन्हें वापस करदाताओं के खातों में जमा कर दिया जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
व्यापारियों पर 200 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया गया था। अगस्त के लिए केवल 55 फीसदी व्यापारियों ने ही 25 सितंबर तक जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किया था, जबकि इसकी अंतिम तिथि 20 सितंबर थी। सितंबर माह के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। इससे पहले सरकार ने जुलाई माह के रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगे जुर्माने को हटा लिया था।
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