श्रीनगर/ नई दिल्ली। नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। यह लाभ 31 अक्टूबर से प्रभावी माना जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। अब इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक वेतन व भत्ते मिलेंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
केंद्र सरकार ने नए बनने वाले केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के मुताबिक भुगतान देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अब इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक वेतन व भत्ते मिलेंगे।
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