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कार्ति ने की लुकआउट नोटिस रद्द करने मांग, SC ने CBI से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की उस याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है, जिसे उन्होंने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में जारी लुकआउट नोटिस के खिलाफ दायर की है। कार्ति ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वह केंद्रीय जांच ब्यूरो के सामने दो बार पेश हुए थे और उन्होंने लुकआउट नोटिस रद्द करने की मांग की। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने सीबीआई से जवाब मांगा और एजेंसी से कहा कि वह कार्ति से पूछताछ संबंधित सामग्री जमा करे।

अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से आग्रह किया कि वह अपने निर्देश में पूछताछ से संबंधित सामग्री पेश करने की बात शामिल नहीं करे। कार्ति ने पीठ से कहा कि 23 अगस्त को उनसे आठ घंटे और 28 अगस्त को सात घंटे तक पूछताछ की गई थी और 100 से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे।

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Web Title-Good reason for lookout circular against Karti Chidambaram: CBI tells
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