नई दिल्ली। 31घंटे फरार होने के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( CBI) ने बुधवार रात पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ( P. Chidambaram)को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया। पी. चिदंबरम को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में बहस पूरी होने के बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की हिरासत में भेजने का फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 26 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया हैं।
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- पी चिदंबरम के वकील विवेक तन्खा का कहना है कि हम ईडी के खिलाफ मामले पर बहस करेंगे। उम्मीद है कि ईडी की गिरफ्तारी से हमें राहत मिल सकती है।
- कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, 1984 में राजीव गांधी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए लेकिन उन्होंने कभी भी भय का माहौल बनाने या लोगों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए सत्ता का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कभी भी लोकतंत्र के सिद्धांतों को खतरे में डालने के लिए नहीं किया।
- पी चिदंबरम को सीबीआई रिमांड में भेजे जाने के बाद बेटे कार्ति ने कहा, मैं
खुद इससे गुजरा हूं। हमें इसकी उम्मीद थी। देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट
में क्या होता है।
- 5 दिनों की हिरासत में लिए जाने के बाद सीबीआई पी चिदंबरम को लेकर हेड क्वार्टर पहुंच चुकी है।
- सीबीआई कोर्ट से बाहर निकले पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम।
- पी चिदंबरम हर दिन 30 मिनट तक वकील और परिवार के सदस्य से मिल सकेंगे।
- सीबीआई की विशेष कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया है। 26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में रहेगें पी. चिदंबरम।
- बहस के बाद कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सीबीआई कोर्ट से बाहर निकले।
- कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। कोर्ट आधे घंटे में पी. चिदंबरम पर अपना फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने जज से चिदंबरम की पांच दिन की रिमांड मांगी है, ये रिमांड चिदंबरम से पूछताछ करने के लिए मांगी गई है।
- सीबीआई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी
चिदंबरम की पांच दिन की रिमांड की मांग वाले सीबीआई के आवेदन पर अपना आदेश
सुरक्षित रखा है।
- चिदंबरम ने कोर्ट से कहा, 'कृपया उन सवालों और जवाबों पर गौर करें, ऐसा कोई
सवाल नहीं है, जिनका मैंने जवाब नहीं दिया है, कृपया ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें।
उन्होंने पूछा, अगर मेरा विदेश में बैंक खाता है, तो मैंने कहा, नहीं,
उन्होंने पूछा कि क्या मेरे बेटे का विदेश में बैंक खाता है ,तो मैंने कहा
हां।
- सीबीआई अदालत से पी चिदंबरम ने कहा कि मैने सभी सवालों के जवाब दिए हैं।
- सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, पूछताछ का अधिकार मेरा कर्तव्य है, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। हम केवल आरोपियों से और पूछताछ करने के लिए अदालत की अनुमति मांग रहे हैं।
- चिदंबरम के बचाव में सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में सीबीआई का रवैया ही गलत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई इतनी परेशान क्यों है? 11 महीने तक सीबीआई ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। सीबीआई ने चिदंबरम से जो 12 सवाल पूछे हैं उनमें से 6 सवाल पुराने हैं।
- कोर्ट में चिदंबरम की तरफ से दलीलें रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने आग्रह किया कि चिदंबरम को अपनी बात रखने का मौका मिले, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिंघवी की इस मांग का विरोध किया। जिस पर सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट का हवाला दिया जो आरोपी को अपनी ओर से प्रतिनिधित्व देने की अनुमति देता है। अभिषेक मनु सिंघवी के आग्रह के बाद जज ने चिदंबरम से पूछा कि क्या आपके पास बोलने के लिए कुछ है?
- वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकारी गवाह बनी महिला के बयान की आड़ में चिदंबरम की गिरफ्तारी की गई है। सरकारी गवाह का बयान स्टेटस होता है, सबूत नहीं। पिछले 11 महीने में सीबीआई ने चिदंबरम को एक फोन तक नहीं किया और अब अचानक गिरफ्तारी पर अड़ गई है। ऐसा क्यों? उन्होंने आगे कहा कि चिदंबरम वे जवाब तो नहीं देंगे जो सीबीआई सुनना चाहती है।
- पी चिदंबरम की ओर से पेश दूसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पूरा मामला इंद्राणी के बयान पर निर्भर है। उन्होंने आगे कहा कि गुनाह कबूल न करने का मतलब असहयोग नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई की उम्मीद के मुताबिक जवाब न देने का यह मतलब नहीं है कि चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
- कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि यह ऐसा मामला है, जिसका सबूतों से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर एक न्यायाधीश ने निर्णय देने के लिए सात महीने का समय लिया है (चिदंबरम की अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला), तो क्या वह छत्र छाया चिदंबरम को मिली है? हम पीड़ित हैं।
- कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि एफआईपीबी में 6 अधिकारी थे, सीबीआई ने उनमें से किसी को अरेस्ट नहीं किया। ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार होते ही जांच पूरी हो गई। स्वीकृति मांगी गई थी। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी सरकरा के 6 सचिवों के द्वारा दी गई है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह दस्तावेजी साक्ष्य का मामला है। उन्होंने (चिदंबरम) ने कभी पूछताछ से पीछे नहीं हटे।
- सीबीआई ने कोर्ट से पांच दिन का रिमांड मांगा है। उनका कहना था कि वे पी. चिदंबरम से और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।
- पी चिदंबरम की ओर से वकील ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। कपिल सिब्बल ने पी
चिदंबरम के लिए कोर्ट में बहस करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी कार्ति
चिदंबरम हैं जिन्हें मार्च 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियमित जमानत
दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई। अन्य आरोपियों को भी जमानत
मिल गई थी।
- सीबीआई ने पी. चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर दिया है। चिदंबरम को कठघरे में खड़ा किया गया है। वहां खड़े होने के बाद उन्होंने कोर्ट रूम के छोटा होने पर हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें लगा कि अदालत थोड़ी बड़ी होगी।
- कोर्ट में सीबीआई पी. चिदंबरम लेकर पहुंची।
- अब से कुछ देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की पेशी होगी। सीबीआई की टीम उन्हें अदालत में पेश करेगी। सुनवाई से पहले पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति, पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी अदालत पहुंच गए हैं।
- सीबीआई के द्वारा पी. चिदंबरम से पूछताछ खत्म हो गई है। करीब 3 घंटे तक ये पूछताछ चली। अब सीबीआई के अफसर बैठक कर रहे हैं। इसमें आगे की रणनीति तय हो रही है।
- सीबीआई सूत्रों की मानें तो पी. चिदंबरम पूछताछ में अफसरों की सहायता नहीं कर रहे हैं और उनके अधिकतर जवाब टालने वाले हैं। अफसरों की मानें तो यही उनकी कस्टडी का कारण बन सकता है। पूछताछ के दौरान चिदंबरम ने FIPB के अधिकारियों पर किसी तरह का दबाव बनाने से मना किया और उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे के कारोबार में किसी तरह का दखल नहीं देते हैं। इस दौरान जब अफसरों ने इंद्राणी और पीटर मुखर्जी से मुलाकात की बात पूछी तो चिदंबरम ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई मुलाकात याद नहीं है।
- सीबीआई की टीम आज दोपहर दो से चार के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में पी. चिदंबरम को पेश करेगी। दिल्ली पुलिस, स्पेशल ब्रांच के अधिकारी इस दौरान सादी वर्दी में अदालत के आसपास ही मौजूद रहेंगे। स्पेशल ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पी. चिदंबरम की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में पैरवी करेंगे और सीबीआई की तरफ से अटॉर्नी जनरल बात रखेंगे।
- सलमान खुर्शीद ने बताया है कि चिदम्बरम पर किसी तरह का मामला नहीं बनता है, ये जो भी हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। आज फिर पी. चिदंबरम की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की जाएगी।
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