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हाईकोर्ट का आदेश, लडक़ी के गर्भपात के अनुरोध पर बोर्ड गठित करें एम्स

Form board to decide 15 year old abortion request: Delhi High Court - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट  ने बुधवार को एम्स को निर्देश दिया कि एक 15 साल की लडक़ी के गर्भ गिराने के मामले पर निर्णय लेने के लिए एक चिकित्सा बोर्ड गठित किया जाए। लडक़ी 26 सप्ताह से अधिक की गर्भवती है। न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति आई. एस. मेहता की खंडपीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को शुक्रवार तक अपनी रपट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश लडक़ी की इच्छा पर जारी किया है। लडक़ी ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गर्भ गिराने की इच्छा जाहिर की है। लडक़ी ने अपने घर से भागने के बाद कथित तौर पर एक आदमी से शादी कर ली थी, जिससे वह गर्भवती हो गई।

अदालत ने मंगलवार को लडक़ी के परिजनों के माध्यम से उससे कहा था कि वह इस बारे में लिखित बयान दे कि गर्भ गिराना चाहती है या नहीं। दरअसल अदालत ने पाया था कि उसने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), एम्स के चिकित्सा बोर्ड और अदालत के सामने विरोधाभासी बयान दिए थे। लडक़ी अदालत के समक्ष पेश हुई और उसने न्यायाधीशों को बताया कि उसने स्थिति के बारे में दोबारा से सोचा है और उसने कहा कि वह गर्भ गिराना चाहती है। मां से किसी बात पर कहा सुनी होने के बाद वह 31 मार्च से अपने घर से लापता थी।

परिजनों ने उसे ढूंढऩे के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद उसे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा गांव से बरामद किया गया। लडक़ी जिसके साथ भागी थी, उसे 27 नवंबर को हिरासत में लिया गया। जब उसे 13 दिसम्बर को एम्स में चिकित्सा परीक्षण के लिए लाया गया तो वह अपने गर्भ न गिराने के पिछले बयान पर अड़ी रही और उसने कहा कि यह गर्भ शादी के परिणामस्वरूप हुआ है। अपनी रपट में, एम्स ने पाया कि उसकी गर्भावस्था दुष्कर्म का परिणाम थी, क्योंकि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। लेकिन गर्भ गिराने की सलाह नहीं दी गई, क्योंकि वह 25 सप्ताह की गर्भवती थी।

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Web Title-Form board to decide 15 year old abortion request: Delhi High Court
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