केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ई-सिगरेट पर बैन का मतलब
इसके उत्पादन, आयात-निर्यात, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, वितरण और विज्ञापन पर
पूर्ण प्रतिबंध है।
नए नियमों के मुताबिक अगर कोई ई-सिगरेट बेचता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो पहली बार में उसे 1 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना हो सकता है, अगर कोई दूसरी बार भी ऐसा करता है तो 3 लाख का जुर्माना और 5 साल की सजा हो सकती है। माना जाता है कि ई-सिगरेट के 400 ब्रांड हैं, हालांकि भारत में ई सिगरेट का कोई ब्रांड नहीं बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक ई सिगरेट के 150 फ्लेवर बाजार में मिलते हैं।
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