नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढाने से इनकार करते हुए सरकार ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि रियल एस्टेट को जल्द ही जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, जो कि कर चोरी और काले धन के उत्पादन का बडा क्षेत्र है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने कई अखबारों में नोटिस प्रकाशित कर कहा, सितंबर का जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी।
इसलिए जल्द से जल्द अपना र्टिन दाखिल कर लें (दिवाली से पहले तक)। अगले हफ्ते दिवाली है, जिसे व्यापारी समुदाय में लेखांकन वर्ष का शुरुआत माना जाता है। जीएसटीआर-3बी रिटर्न में संबंधित अवधि की खरीद-बिक्री का आकलन कर उसका विवरण डाला जाता है।
देश में एक क्षेत्र ऐसा है, जहां सबसे ज्यादा कर चोरी की जाती है और नकदी कारोबार होता है और वह रियल एस्टेट है और इसे जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्योंकि कई राज्यों ने इसे बाहर रखने का दवाब डाला था।
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