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SC से लगा महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे का झटका, जानिए कैसे लगा

मुंबई। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे के विभाग की ओर से जारी 6,300 करोड़ रुपए के ठेके निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। यह ठेका बच्चों और महिलाओं को आहार उपलब्ध कराने लिए 2016 में आवेदन मांगे गए थे। कोर्ट ने कहा कि जब तक अगला टेंडर तक पर्याप्त व्यवस्था मुहैया कराने का कार्य राज्य सरकार करे।

आपको बताते जाए कि फडणवीस सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। वे 106 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन खरीदी के मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कोर्ट के इस निर्णय को उनके लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है।

2016 में पंकजा के चचेरे भाई धनंजय मुंडे ने उन पर चिक्की घोटाले के साथ-साथ आंगनबाड़ी विभाग में तमाम खरीदारी में घोटाले करने के आरोप जड़े थे। विपक्ष ने यह मामला उठाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पंकजा के बचाव में उतरे थे। लेकिन अब उन्हीं आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है।
आपको बताते जाए कि ठेके रद करने के आदेश के बाद फडणवीस और पंकजा मुंडे की परेशानियां बढ़ जाएगी। क्योंकि विपक्ष और भी विमोख होकर विरोध करेगा । आपको बताते जाए कि यह डेन्डर सहायता समूह को ही दिया जाना था, लेकिन सरकार ने यह ठेके बड़े उद्योगपतियों को दे दिया था।


इसके बाद महिला स्वयंसेवी सहायता समूह ने याचिका दायर कर ठेके में शामिल कुछ शर्तों को उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बताया था।

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Web Title-Felt by SC Maharashtra Minister Pankaja Munde The shock
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