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आबकारी नीति घोटाला : ED मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत ने फैसला टाला

Excise policy scam: Delhi court defers decision on Sisodias bail plea in ED case - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला टाल दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल अब 28 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे। उन्होंने 18 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने एक दिन पहले मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी। ईडी ने पहले न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया था कि सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए बनाए हुए ईमेल दिखाए थे कि नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी।

ईडी ने दावा किया कि इन प्री-ड्राफ्ट ईमेल को भेजने के निर्देश दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को दिए गए थे, जिन्होंने अपने इंटर्न से ईमेल भेजने के लिए कहा था। जांच एजेंसी ने यह भी कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए दिए गए 60 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं।

इसने कहा कि उसे कथित घोटाले में सिसोदिया की संलिप्तता का संकेत देने वाले नए सबूत मिले हैं और जांच महत्वपूर्ण चरण में है।(आईएएनएस)

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Web Title-Excise policy scam: Delhi court defers decision on Sisodias bail plea in ED case
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