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आबकारी नीति मामला : मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ी

Excise policy case: Manish Sisodias judicial custody extended till April 17 - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी और 12 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। सिसोदिया की ओर से पेश अधिवक्ता विवेक जैन ने प्रस्तुत किया कि उनके (सिसोदिया) खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का कोई अपराध नहीं बनता है। सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई जज एम.के. नागपाल ने उनकी जमानत 12 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दी।

ईडी का प्रतिनिधित्व करते हुए, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) जोहेब हुसैन ने अपनी दलीलें रखने के लिए समय मांगा क्योंकि वह हवाला ऑपरेटरों से संबंधित कुछ नए साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। हुसैन ने कहा, कुछ अहम सबूत हैं, जिनका अभी पता लगाया जा रहा है।

21 मार्च को सिसोदिया ने ईडी के मामले में जमानत याचिका दायर की थी। सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को आप नेता को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने पहले दावा किया था कि एक साल के भीतर, 14 फोन नष्ट और बदले गए हैं और सिसोदिया शुरू से ही टालमटोल करते रहे हैं।
--आईएएनएस

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Web Title-Excise policy case: Manish Sisodias judicial custody extended till April 17
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