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आबकारी नीति मामला: ED ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 10 दिन तक कविता की पेशी पर जोर नहीं देंगे

Excise policy case: ED told Supreme Court, will not insist on Kavitas appearance for 10 days - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि वह दिल्ली आबकारी नीति मामले में चल रही जांच के सिलसिले में बीआरएस की विधान परिषद सदस्‍य के. कविता पर 26 सितंबर तक यहां एजेंसी के राष्ट्रीय राजधानी स्थि‍त कार्यालय में पेश होने के लिए जोर नहीं डालेगी।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष उपरोक्त आशय का एक मौखिक वचन दिया।

राजू ने कहा, “वह दो बार आई हैं। अगर वह व्यस्त हैं, तो हम तारीख 10 दिन और बढ़ा देंगे।'' अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई 26 सितंबर के लिए टालने का फैसला किया।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को ईडी ने 14 सितंबर को आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ चल रही जांच में शामिल होने के उद्देश्य से शुक्रवार को अपने राष्ट्रीय राजधानी स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था।

उल्‍लेखनीय है कि चार अन्य आरोपी - वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के सांसद, मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव रेड्डी, अरबिंदो समूह के पूर्व निदेशक पी. शरथ चंद्र रेड्डी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के करीबी सहयोगी दिनेश अरोड़ा - इस मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं।

कविता से ईडी ने इससे पहले 11, 20 और 21 मार्च को हर मौके पर नौ-दस घंटे तक पूछताछ की थी।

उन्होंने ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की है।

शीर्ष अदालत उनकी याचिका पर 26 सितंबर को आगे की सुनवाई कर सकती है।
(आईएएनएस)

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Web Title-Excise policy case: ED told Supreme Court, will not insist on Kavitas appearance for 10 days
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