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आबकारी नीति मामला : दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब कारोबारी की अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार

Excise policy case: Delhi High Court refuses to extend interim bail of liquor baron - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अब रद्द की जा चुकी शराब उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से गुरुवार को इनकार कर दिया। महेंद्रू को न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने 1 मई को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, जैसा कि न्यायाधीश ने कहा कि अंतरिम जमानत देने की प्रथा को सदाबहार प्रक्रिया में नहीं बदला जा सकता है या नियमित जमानत के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

महेंद्रू के वकील के अनुसार डॉक्टर ने संभावित रूप से 5 मई के लिए महेंद्रू की सर्जरी निर्धारित की है, इस प्रकार अदालत ने जेल अधिकारियों को आरोपी को 4 मई को डॉक्टर के पास ले जाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा- याचिकाकर्ता, यदि आवश्यक हो और डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाए, तो अस्पताल में भर्ती हो सकता है। जेल अधिकारियों के गार्ड वहां तैनात किए जाएंगे। याचिकाकर्ता की पत्नी और नाबालिग बच्चों को उससे मिलने और उसकी सहायता करने की सुविधा दी जाएगी। उसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार भोजन दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति शर्मा ने आगे डॉक्टर से सर्जरी के बाद पोस्टऑपरेटिव देखभाल के लिए आवश्यक अवधि का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। अगर डॉक्टर ने निर्धारित किया कि महेंद्रू की सर्जरी आवश्यक नहीं है, तो उसे जेल भेज दिया जाएगा; हालांकि, यदि आवश्यक हो तो वह 15 मई तक अस्पताल में भर्ती रहेगा, जब अदालत एक बार फिर मामले की सुनवाई करेगी।

कोर्ट ने कहा- इस अदालत का ²ढ़ मत है कि हर किसी को पर्याप्त और प्रभावी चिकित्सा उपचार का अधिकार है। यह अदालत वरिष्ठ वकील (आरोपी के लिए) के विचार को भी स्वीकार करती है कि रोगी और डॉक्टर के बीच विश्वास और भरोसा का हमेशा एक मुद्दा होता है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी को वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों और उनकी सर्जरी का खर्च वहन करना होगा। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महेंद्रू की चिकित्सा आधार पर जमानत की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति शर्मा ने ईडी को महेंद्रू के स्वास्थ्य संबंधी दावों के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट और सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था।

उनके वकील ने दावा किया था कि ट्रायल कोर्ट ने बाद में व्यवसायी की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया था, जो 28 फरवरी को दी गई थी और आरोपी का स्वास्थ्य अभी भी खराब है और उन्होंने हाल के मेडिकल दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखा है। 28 फरवरी को, अदालत ने महेंद्रू को 30 दिनों की अवधि के लिए चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी, जब उन्होंने दावा किया था कि वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं। बाद में 29 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने महेंद्रू की अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी।

इस महीने की शुरूआत में, अदालत ने अधिवक्ताओं के जारी विरोध के कारण मामले को स्थगित करते हुए महेंद्रू को दी गई अंतरिम जमानत को फिर से सात दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया था। ईडी ने पहले आरोप लगाया था कि महेंद्रू किंगपिन और केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर पूरी आपराधिक साजिश विकसित हुई और वह कार्टेल की स्थापना और किकबैक राशि के पुनर्भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए जरुरी था।

महेंद्रू को दोनों जांच एजेंसियों ने चार्जशीट किया है।
--आईएएनएस

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Web Title-Excise policy case: Delhi High Court refuses to extend interim bail of liquor baron
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