चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को चुनाव आयोग को फटकार लगाई और कहा कि 'यह देश की सबसे गैरजिम्मेदार संस्थान है', जिसने राजनीतिक दलों को कोविड -19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया है। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पहली पीठ ने राज्य के परिवहन मंत्री एमआर विजयभास्कर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "आज हम जिस स्थिति में हैं उसके लिए ईसी एकमात्र जिम्मेदार संस्था है। आपने(ईसी) ने अपने अधिकार क्षेत्र का एक भी काम नहीं किया। हम यह कहते रहे कि कोविड प्रोटोकोल का पालन करें, पालन करें। लेकिन आपने नेताओं को राजनीतिक रैलियों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया।" ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अदालत ने कहा, "हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने 2 मई से पहले हमें इस बात के लिए आश्वस्त नहीं किया कि कैसे कोविड प्रोटोकोल का पालन किया जाएगा, तो हम मतगणना रोक देंगे।
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
तमिलनाडु राज्य के परिवहन मंत्री ने करूर निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2 मई को मतगणना के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए अदालत का रूख किया था। करूर सीट परिवहन मंत्री समेत 77 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे।
--आईएएनएस
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