नई दिल्ली। एमसीडी की कार्यवाही के पहले दिन आप और भाजपा पार्षदों के बीच हंगामे और झड़प के बाद आखिरकार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनोनीत सदस्यों से सदन में मतदान कराने की कोशिश असंवैधानिक है। नगर पालिका अधिनियम की संरचना के अनुच्छेद को साझा करते हुए, केजरीवाल ने ट्वीट किया, संविधान का अनुच्छेद 243आर स्पष्ट रूप से नामित सदस्यों को सदन में मतदान करने से रोकता है। उन्हें सदन में मतदान कराने का प्रयास असंवैधानिक है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस बीच, मेयर और डिप्टी मेयर चुनने के लिए शुक्रवार को एमसीडी की कार्यवाही शुरू होने और नए पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद, आप और भाजपा पार्षदों के बीच हंगामे और झड़प के बीच सदन को स्थगित कर दिया गया। मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बवाल हुआ। आप पार्षदों ने विरोध किया कि मनोनीत पार्षदों को निर्वाचित पार्षद के शपथ लेने से पहले शपथ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
आप नेता आतिशी ने कहा कि पार्टी मेयर चुनाव को लेकर कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने परंपरा का उल्लंघन किया है क्योंकि निर्वाचित पार्षदों से पहले कभी भी एल्डरमैन को शपथ लेने की अनुमति नहीं दी गई।
सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी द्वारा नगर निकाय में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के एक महीने से अधिक समय बाद शुक्रवार को दिल्ली को अपना अगला मेयर मिलना तय था। लेकिन, सदन के लिए महापौर और उप महापौर का चुनाव किए बिना सदन को स्थगित कर दिया गया।
--आईएएनएस
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