नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
ने बुधवार को यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को
हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अदालत से अनुमति की मांग करते हुए कहा कि
उसके पास उनके खिलाफ 'भारी सबूत' हैं।
धनशोधन मामले की जांच कर रहे ईडी ने आरोप लगाया कि वे जेल अधिकारियों की
मिलीभगत से तिहाड़ परिसर से कारोबार कर रहे थे, चंद्र बंधुओं को दिल्ली की
तिहाड़ जेल से मुंबई की आर्थर रोड जेल और महाराष्ट्र की तलोजा जेल में
स्थानांतरित कर दिया गया था।
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ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की
अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि एजेंसी के पास चंद्र बंधुओं के खिलाफ
पर्याप्त और भारी सबूत हैं और मामले में ईडी की स्थिति रिपोर्ट का हवाला
दिया।
पीठ ने दीवान से पूछा कि उन्हें हिरासत में पूछताछ के लिए
चंद्र बंधुओं की आवश्यकता क्यों है। दीवान ने कहा, "हमें एक निर्देश की
जरूरत है। हमने एक आवेदन दिया कि उसे पटियाला हाउस कोर्ट में लाया जाए।
हमारे पास पर्याप्त सामग्री है, सबूत भारी हैं।"
उन्होंने कहा कि एजेंसी को सबूतों के साथ उनका सामना करना होगा और इस प्रक्रिया को वीडियो कॉन्फ्रसिंग के जरिए नहीं किया जा सकता।
वकील
ने कहा कि उन्हें पटियाला हाउस अदालतों के समक्ष कार्यवाही के लिए दिल्ली
वापस लाया जाना चाहिए, जिसके बाद एजेंसी को उनकी हिरासत की आवश्यकता थी।
दीवान ने शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की मांग की, क्योंकि मुंबई में जेल
अधिकारियों ने अदालत के 26 अगस्त के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें दिल्ली
भेजने से इनकार कर दिया कि आरोपियों की वर्चुअल उपस्थिति तय की जानी चाहिए।
दीवान ने कहा, "इस पीठ ने आदेश दिया था कि उन्हें केवल वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया जाए।"
दीवान की दलील सुनने के
बाद पीठ ने उसे एक आवेदन में अपने सबमिशन की सामग्री लाने के लिए कहा। पीठ
ने कहा कि एजेंसी को यह भी बताना चाहिए कि उन्हें चंद्र बंधुओं की भौतिक
उपस्थिति की आवश्यकता क्यों है।
10 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने जेल
सुधार पर एक रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा
प्रस्तुत सिफारिशों पर कार्रवाई करने में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा देरी
पर असंतोष व्यक्त किया, जब यह पाया गया कि तिहाड़ जेल के कुछ अधिकारी
यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा की अनुचित सहायता
कर रहे थे।
--आईएएनएस
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