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ईडी ने चाइनीज लोन एप मामले में 106 करोड़ रुपये फ्रीज किए

ED freezes Rs 106 crore in Chinese loan app case - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने चाइनीज लोन एप धोखाधड़ी मामले में मर्चेट आईडी और बैंक खातों में पड़े 106 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। ईडी ने जनता से जबरन वसूली और उत्पीड़न में संलिप्तता के संबंध में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु द्वारा कर्नाटक मनी लेंडर्स एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कर्नाटक प्रोहिबिशन ऑफ चार्जिग एक्सोर्बिटेंट इंटरेस्ट एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कई संस्थाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।
ईडी की जांच में इन संस्थाओं के तौर-तरीकों का खुलासा हुआ। कुछ लोगों को चीनी नागरिकों की ओर से डमी निदेशक नियुक्त करके इस धंधे में शामिल किया गया था, जो कंपनी के कर्मचारियों के केवाईसी दस्तावेज प्राप्त करते थे और उन्हें ऐसी संस्थाओं में निदेशक के रूप में नियुक्त करते थे और यहां तक कि उनकी जानकारी या पूर्व सहमति के बिना उनके नाम से बैंक खाते भी खोलते थे।
ईडी ने कहा, "ये संस्थाएं केवाईसी दस्तावेजों में फर्जी पते जमा करके और विभिन्न पेशेवरों और अन्य व्यक्तियों से सहायता लेकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल थीं। उन्होंने जनता को ऋण एप और अन्य माध्यमों से तत्काल अल्पकालिक ऋण प्रदान किया और उच्च प्रसंस्करण शुल्क और अत्यधिक दरों का आरोप लगाया। बाद में इन कंपनियों द्वारा फोन पर धमकी देने और मानसिक यातना देने के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे मांगे गए और जनता से रकम वसूल की गई।"
अधिकारी ने कहा कि ये चीन नियंत्रित संस्थाएं विभिन्न भुगतान गेटवे, जैसे कि रेजरपे, कैशफ्री, पेटीएम, पेयू, ईजबज और विभिन्न बैंकों के साथ बनाए गए खातों के साथ मर्चेट आईडी के माध्यम से भारी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में लिप्त हैं, जिससे अपराध की आय होती है।
--आईएएनएस

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Web Title-ED freezes Rs 106 crore in Chinese loan app case
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