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धनशोधन मामले में मीसा भारती को अदालत का सम्मन, पति भी है आरोपी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के खिलाफ धनशोधन मामले में दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया। यह तीसरा पूरक आरोप-पत्र है। इसमें 35 नए आरोपी हैं, जिनमें से 20 कंपनियां हैं। मीसा भारती और उनके पति भी इसी मामले में आरोपी हैं।

दोनों फिलहाल जमानत पर हैं। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के बाद सभी आरोपियों को सुनवाई की अगली तारीख 23 नवंबर को पेश होने के लिए तलब किया है। अन्य सभी आरोपी जिन पर पहले ही आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

ईडी ने 2017 में दो भाइयों सुरेंद्र कुमार जैन और वीरेंद्र जैन सहित कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जांच के तहत एक फार्म हाउस और कुछ अन्य स्थानों पर छापा मारा था। इन पर शेल कंपनियों का उपयोग करके करोड़ों रुपए लूटने का आरोप है। एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जैन बंधुओं को गिरफ्तार किया गया था।

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Web Title-ED chargesheets 35 people and firms in money laundering case involving Misa Bharti
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